गिरिडीह जिले में पूर्णत तालाबंदी/लॉकडाउन का अनुपालन हेतु निषेधाज्ञा लागू
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने जारी किया निर्देश
आमजनों से घरों में रहने की अपील
गिरिडीह : वैश्विक महामारी घोषित हो चुकी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के प्राप्त आदेश के आलोक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने गिरिडीह जिले में दिनांक 31 मार्च 2020 तक पूर्णतया तालाबंदी का निर्देश जारी किया है।
इस क्रम में संपूर्ण जिले में निम्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक रोक लगाई गयी है। गिरिडीह जिला में आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे तथा सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रधान उन्हें कार्यालय में बुला सकते हैं।
शहर में चलने वाले टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसे ई-रिक्शा तथा रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्णता रोक लगाई जाती है। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।
इस दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्देश जारी किया है।
उपायुक्त ने इस दौरान सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रखने का निर्देश दिया है। विदेश से आने वाले सभी नागरिक/ अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वॉरेंटाइन की अवधि का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है। सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
जारी निर्देश में पुर्णतया तालाबंदी के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नांकित कार्यालय तथा प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।
विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी तथा कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य,अग्निशमन सेवाएं, कारा सेवाएं, राशन दुकान, रेल, हवाई अड्डा एवं बस अड्डा के लिए परिवहन जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था एवं दिशा-निर्देश निर्गत किया जाएगा।बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं।
बैंक तथा एटीएम। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया। टेलीकॉम/ इंटरनेट सेवाएं/ आईटी आधारित सेवाएं समेत अन्य आवश्यक सेवाएं।
उपायुक्त ने जिले में पूर्णतया तालाबंदी के दौरान पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रखने का निर्देश दिया है। उपर्युक्त निर्णयों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान को भारतीय दंड संहिता 1807 के सेक्शन 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें