मंगलवार, 7 जनवरी 2025

पुजारी के घर डकैती मामले के फरार सात आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

इस डकैती कांड में पूर्व में हुई थी दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी


गिरिडीह(Giridih)। जिले के धनवार थाना क्षेत्र स्थित राजा मंदिर के पुजारी चंद्रिका पांडेय के आवास में एक सप्ताह पूर्व देर रात हुई डकैती मामले में पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली है। धनवार पुलिस ने डकैती की घटना में संलिप्त सात अन्य फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में सागर मुंडा, सूरज टुडू, पृथ्वी लोहार, सुनील नयाल, इलियास अंसारी, बीटूनाग सबर एवं मोहन किस्कू का नाम शामिल है। जिनके पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, एक जिंदा गोली, चार मोबाइल फोन एवं एक चाकू बरामद किया गया है।यह जानकारी एसपी डॉ बिमल कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी।


 एसपी ने बताया कि कुछ अपराधकर्मियों के गिरोह के द्वारा गृह डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके संबंध में चन्द्रिका पंडित के लिखित आवेदन के आधार पर धनवार थाना में धारा 310(2) / 311 बी०एन०एस० के अन्तर्गत काण्ड सं 0-01/25 अंकित करते हुए अपराधकर्मियों के विरूद्ध काण्ड प्रतिवेदित कराया गया था। काण्ड के त्वरित उद्भेदन हेतु  अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद एवं जमुआ पुलिस निरीक्षक रोहित कुमार महतो के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं काण्ड के अनुसंधान के क्रम में अब सात और भी आरोपियों को तकनिकी व मानवीय सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। 

ज्ञात हो कि धनवार थाना क्षेत्र स्थित राजा मंदिर के पुजारी चंद्रिका पांडेय के आवास में एक सप्ताह पूर्व देर रात कुछ अपराधकर्मियों द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं भागने के क्रम में दो अपराधियों को ग्रामीणों ने धर दबोचा था और इसे फिर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस का उस मामले में अनुसंधान जारी था। इसी क्रम में 7 अन्य फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रही।



हार्डकोर नक्सली तालो मरांडी उर्फ सुनील मरांडी गिरफ्तार

झारखंड-बिहार सीमा क्षेत्र में सक्रिय था गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली तालो मरांडी

 गिरिडीह( Giridih)। झारखंड और बिहार सीमा क्षेत्र से गिरिडीह पुलिस ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरिडीह जिले के भेलवाघाटी थाना क्षेत्र से कुख्यात नक्सली तालो मरांडी उर्फ सुनील मरांडी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली तालो मरांडी उर्फ सुनील मरांडी भाकपा माओवादी का हार्डकोर सदस्य है और सीमावर्ती इलाकों में कई नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुका है।

गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने की कार्रवाई

गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार को सोमवार शाम गुप्त सूचना मिली थी कि तालो बलियारी गांव के चोलखो नदी से होते हुए जंगल के रास्ते से अपने रिश्तेदार के घर जा रहा है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) सुरजीत कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने क्षेत्र में घेराबंदी कर तालो को गिरफ्तार कर लिया।



कई नक्सली कांडों में वांछित था नक्सली तालो

एसपी डाॅ बिमल कुमार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार नक्सली तालो मरांडी, पिता स्व० संझला मरांडी, बिहार के जमुई जिला के  चकाई थाना क्षेत्र के नेहालडीह चिहरा का निवासी है। तालो मरांडी भेलवाघाटी थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई नक्सली घटना में मुख्य आरोपी है। गुनियाँथर पंचायत के जेडो नदी के किनारे जमीन के अंदर गाड़ कर रखे भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। इसके अलावा निर्माणाधीन पुल के ठेकेदार से लेवी वसूली के लिए धमकी और सुरक्षा गार्ड से मारपीट के मामलों में भी तालो का नाम सामने आया था। इसके खिलाफ झारखंड और बिहार में कुल चार मामले दर्ज हैं।

पुलिस टीम में थे शामिल

इस कार्रवाई में अपर पुलिस अधीक्षक के अलावे एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद, भेलवाघाटी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार, सहायक अवर निरीक्षक बुद्धीनाथ मार्डी, ,सहायक अवर निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह, हवलदार किशुन मिस्त्री, आरक्षी सुनील कुमार यादव, सुखदेव कुमार साव, अर्जुन उराँव, अन्टु कु० सिंह,  अजय कुमार,  अशोक कुमार, राकेश कुमार राय, दीपक प्रसाद मेहता,  राजेश कुमार महतो, एसएसबी 35 बी की टीम, के सशस्त्र बल शामिल थे। पुलिस की इस सफलता को नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।




नक्सली तालों मरांडी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी :

गिरफ्तार नक्सली तालों मरांडी के विरुद्ध विस्फोटक बरामदगी मामले में भेलवाघाटी थाना कांड सं0- 07/20 दि0- 23.04 2020 धारा-3/4/5 विस्फोटक अधि0 एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं वर्ष 2020 में ही ग्राम गुनियाथार पंचायत निर्माणाधीन नदी पुल के ठीकेदार से लेवी लेने की घटना में भी सुरक्षा गार्ड के साथ मार-पीट एवं धमकी देने में तालो मरांडी का अहम भुमिका रहने मामले में भेलवाघाटी थाना कांड सं 14/20 दिनांक 24/05/ 2020 धारा 147/ 148/ 149/ 323/ 324/ 341/ 307/ 385/ 504/506/34 भा0द0वि0 एवं 17 CLA एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है।

इसके अलावा झारखण्ड बिहार सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सली घटना को कारित करने के आरोप में तालो मरांडी के विरुद्ध चकाई थाना कांड सं 91/18 दिनांक  07/07/2018 में धारा-16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 22 UAP Act के तहत एवं
चकाई थाना कांड सं 11/19 दिनांक 17/ 11/ 2019 धारा-302/307/342 भादवि एवं 25(1–b) /26/35/27 आर्म्स एक्ट एवं विष्फोटक पदार्थ अधि0 के अंतगर्त दर्ज कांड शामिल है।