मंगलवार, 3 मार्च 2020

सीओ ने कराया नगर निगम के मेयर सुनील पासवान के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज

नगर निगम के मेयर के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज

    गिरिडीह ,राजेश कुमार : नगर निगम के मेयर सुनील पासवान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

 मेयर के खिलाफ सदर अंचल के सीओ रविन्द्र सिन्हा ने मुफस्सिल थाना में केस दर्ज कराया है। सर्किल ऑफिसर रविन्द्र के आवेदन के आधार पर पुलिस थाना कांड संख्या 58/20 में धारा 420, 465 और 466 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गयी है।

विदित हो कि नगर निगम चुनाव के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान मेयर उम्मीदवार सुनील पासवान
के जाति प्रमाण पत्र फर्जी होने का मामला झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने ही उठाया था। उन्होंने निगम के मेयर प्रत्याशियों की स्क्रुटनी से एक दिन पहले मेयर प्रत्याशी सुनील पासवान के जाति प्रमाण पत्र को गलत ठहराते हुए निर्वाची पदाधिकारी को लिखित शिकायत देकर सुनील कुमार पासवान को बिहार राज्य के अरवल जिले के मूल निवासी बताया था।

जबकि नियमानुसार झारखंड में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र लेने के लिए 1950 के पूर्व से यहां का स्थायी निवासी होना चाहिए। लेकिन सुनील 1965 के बाद से गिरिडीह में रह रहे हैं। ऐसे में उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। इसकी शिकायत उन्होंने न केवल महापौर के निर्वाची पदाधिकारी से की थी। बल्कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग को भी पत्र लिखा था। साथ ही अल्टीमेटम दिया था कि यदि प्रमाण पत्र जांच करा कर भाजपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द नहीं किया गया तो वे कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। दूसरी और राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग तक भी पहुंचेंगे।

लेकिन उस वक्त झारखंड में भाजपा की सरकार थी। नतीजतन यह आवाज नक्कार खाने की तूती बन कर रह गयी थी। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। न केवल राज्य में झामुमो की सरकार है, बल्कि गिरिडीह में भी झामुमो के विधायक हैं।

गौरतलब है कि आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखंड रांची के ज्ञापांक 796/ दिनांक 31.05.2019 द्वारा जाति छानबीन समिति झारखंड के निर्णय के बाद गिरिडीह सीओ ने सुनील पासवान मोहल्ला शीतलपुर सिरसिया गिरिडीह के नाम से निर्गत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। अपर मुख्य सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची का पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के कंडिका 19 के में प्रदत्त अधिकार के तहत अंचलाधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया था।
बाबजूद इसके निर्वाची पदाधिकारी सह डीडीसी मुंकुंद दास ने उनकी उम्मीदवारी को योग्य करार दिया था।

उधर निर्वाचन आयोग ने भी फर्जी जाति प्रमाण की प्रामाणिकता के आधार पर गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील पासवान के निर्वाचन को रद्द कर दिया और इस मामले में अब अंतिम फैसला राज्य सरकार को लेने को कहा है। जिसके आलोक में उनके विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज कराया गया है।

सरिया में 32 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड बनकर तैयार

सरिया में 32 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड बनकर तैयार
ट्रांसमिशन लाइन का काम जारी , गर्मी में मिलेगी राहत 

सरिया : सरिया क्षेत्र में बिजली की अनियमित आपूर्ति से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी होती हैं।  बिजली की आँख मिचौनी से लोग तंग तबाह रहते है। ऐसे में सरिया में बन रहे पावर ग्रीड  स्टेशन के बनने में विलंब होना लोगों को खलता रहा है। अबतक पावर ग्रीड बन गया होता तो लोगो को बिजली की तंगी के दिन नही देखने को मिलते।

बताते चलें की कुछ विलम्ब से ही सही सरिया अनुमंडल क्षेत्र में निर्बाध गति से बिजली की आपूर्ति हो इसे लेकर 32 करोड़ की लागत से बन रहा पावर ग्रीड सब स्टेशन अब बनकर समाप्ति की ओर है।परंतु ट्रांसमिशन लाइन के कनेक्ट नहीं होने एंव पावर ग्रीड सब स्टेशन विभाग को सौंपने में कुछ विलंब होने से लोगो को इसके लाभ मिलने में कुछ और समय लग सकता है। 

 कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर दानिस सिद्दकी ने बताया कि आरके कंस्ट्रक्शन को ठेका मिलते ही तीव्र गति से काम प्रारंभ किया गया जो अब समाप्ति की ओर है परंतु ट्रांसमिशन लाइन जब तक नहीं आएगा तब तक पावर सब स्टेशन में लगे ट्रांसफार्मर चार्ज नहीं किए जा सकेंगे। वहीं ट्रांसमिशन लाइन का कनेक्शन होते ही इस सब स्टेशन से जुड़े हुए क्षेत्रों को निर्बाध गति से बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। 

बताते चलें कि  पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय] तथा विधायक विनोद कुमार सिंह के प्रयास से वर्ष 2015 -16 में सरिया में पावर ग्रिड स्टेशन बनने की स्वीकृति मिली। जिसके लिए तत्कालीन अंचलाधिकारी निर्भय कुमार के द्वारा सरिया के मन्धनिया गांव में उक्त ग्रीड निर्माण के लिए सवा दस एकड़ जमीन चिन्हित किया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस का टेंडर निकला।  जिसमें 32 करोड रुपए की लागत से बनने वाले इस पावर ग्रिड स्टेशन का ठेका आर के कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त हुआ।  पावर ग्रीड स्टेशन के निर्माण के लिए वन विभाग द्वारा एनओसी दे दिया गया। जबकि विभाग के द्वारा कार्य करने का आदेश भी संबंधित कंपनी को प्राप्त हुआ। आदेश मिलते ही सितंबर 2018 से युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ। जो अब लगभग समापन की ओर है। 

बताया जाता है कि इस पावर ग्रीड स्टेशन से 8 सब स्टेशन को पावर मिलेगी। जिसमें पीरटांड़, पालगंज, औरा, चीचाकी, बिरनी सरिया, नवागढ़ चट्टी, केसवारी तथा चलकुसा संभावित के नाम शामिल हैं। 

इससे इन क्षेत्रों के सैकड़ों गांव लाभान्वित होंगे। स्ट्रीट लाइट व पानी के साधन मिलेंगे। वहीं पर्याप्त बिजली मिलने से दर्जनों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा।कुटीर उद्योग व लघु उद्योग का जाल बिछेगा।
(रिपोर्ट - राजेश पांडेय)

दुमका की कोर्ट ने सुनायी गैंगरेप और हत्या के मामले के तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा

गैंगरेप और हत्या के मामले के तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा
दुमका। 6 साल की मासूम बच्ची की गैंगरेप कर हत्या कर शव को छिपाने के मामले में अभियुक्त मीठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश तौफीकुल हसन की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 

कोर्ट ने तीनों को भादवि की धारा 366 में 10 साल सश्रम कारावास और 15 हजार जुर्माना नहीं देने पर 2 साल का कारावास। 376 डी बी में भी सजाए मौत, 50-50 हजार जुर्माना नहीं तो 5 साल की सजा। 

302 में फांसी के फंदे पर तबतक लटकाया जाए जबतक दम नहीं निकल जाए। 50-50 हजार जुर्माना। नन्ही फरिश्ता के साक्ष्य छुपाने के अपराध में सात-सात साल की सजा 201/34 में। पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत तीनों को आजीवन कारावास की सजा मृत्यु होने तक। 25-25 हजार जुर्माना।

 फैसला सुनाने से पहले जज मोहम्मद तौफीकुल हसन ने बच्ची के परिवार बालो को  बुलाया और पूछा ये तीनो आपके बच्चे का दोषी है इन्होंने ही रेप और हत्या किया है क्या सजा देना चाहते .... परिवार के सभी लोगों ने एक साथ "फांसी" कहा बच्ची की मां रोने लगी बोली - बहुत खराब से हमरो बेटी के साथ करलको बड़ी खराब मारलको एकरा फांसी दे दे ।।

एसपी ने किया गावां थाना का निरीक्षण, दिया कई निर्देश

एसपी ने किया गावां थाना का निरीक्षण, दिया कई निर्देश
गावां :  एसपी सुरेंद्र कुमार झा मंगलवार को गावां थाना का निरीक्षण करने पहुंचे। थाना पहुंचने पर जैप जवानों ने एसपी को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। एसपी ने बारी बारी से सभी जवानों का टर्नआउट देखा। जवानों के बेहतर टर्न आउट से खुश होकर उन्हें रिवॉर्ड देने की बातें कही। 

इस दौरान थाना में पदस्थापित थाना प्रभारी समेत सभी दरोगा, जवान, चौकीदार चमचमाती वर्दी में नजर आ रहे थे। एसपी ने मौजूद दारोगा, व जवानों से हालचाल जाना। इसके बाद बारी बारी से सभी कक्ष का निरीक्षण किया। 

इसी दौरान अपनी जमीन संबंधी समस्या लेकर थाना पहुंची तराई की एक महिला के समस्या को सुना। उन्होंने केस से सबंधित सभी फाईलों की जांच की और थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।

मौके पर खोरीमहुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा, एएसआई पप्पू कुमार, चांद किस्कू, दीपक कुजूर, बीएन मुर्मू, अयोध्या पांडेय, परमेश्वर समेत कई पुलिस कर्मी मौजूद थे।

उपायुक्त ने एक मृतक समेत 37 प्राथमिकी अभियुक्तों पर अभियोजन स्वीकृति की सरकार से की मांग

उपायुक्त ने एक मृतक समेत 37 प्राथमिकी अभियुक्तों पर अभियोजन स्वीकृति की सरकार से की मांग
गिरिडीह : उपायुक्त ने राज्य सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर वर्ष 2007 में विश्व हिदू परिषद की आहूत चक्का जाम कार्यक्रम में गिरिडीह शहर में दो समुदाय के बीच हुए झड़प मामले में  37 प्राथमिकी अभियुक्तों पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की धारा 153 (ए) के तहत अभियोजन स्वीकार करने की अनुशंसा करते हुए आदेश मांगा है। 

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस अधीक्षक गिरिडीह से प्राप्त प्रस्ताव, प्रभारी लोक अभियोजक एवं संलग्न कागजातों के विश्लेषण से सभी प्राथमिकी अभियुक्तों पर अभियोजन स्वीकृत करने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।

हालांकि कि उपायुक्त ने सरकार से जिन 37 प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकार करने हेतु पत्र प्रेषित किया है उनमें एक प्राथमिकी अभियुक्त नगर थाना के राजा बंगला निवासी वामेश नारायण देव की मृत्यु हो चुकी है।

*क्या है मामला : -
विदित हो कि 12 सितंबर 2007 को विश्व हिदू परिषद की ओर से गिरिडीह शहर में चक्का जाम कार्यक्रम आहूत था।  कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनकारी टुंडी रोड गांधी चौक में साइकिल व गाड़ियों की हवा निकाल रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारी शहर के मुस्लिम बाजार के पास एक बाइक की हवा निकालने लगे जिसका मुस्लिम बाजारवाले लोग विरोध करने लगे। इस पर दोनों ओर से स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। दोनों पक्षों की ओर से पहले गाली गलौज हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बड़ा चौक के पास फल दुकान को बल्ला खींचकर गिराया। दोनों ओर से जमकर पथरबाजी हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। पुलिस के लाठी चार्ज के बाद भी दंगाई नहीं हटे तब चार राउंड अश्रु गैस के गोले चलाए गए। इसके कुछ देर बाद फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। प्रशासन के तीन चक्र गोली चलाने के बाद किसी तरह स्थिति पर काबू पाया गया था। पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया था। मामले में पुलिस ने सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने को लेकर दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित जिला योजना पदाधिकारी चंद्रभूषण तिवारी के लिखित आवेदन के आधार पर नगर थाना में 37 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

*जिनके विरुद्ध दर्ज हुई थी प्राथमिकी :-
नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी मे थाना क्षेत्र के धरियाडीह निवासी नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष विभाकर पांडेय,  राजा बंगला निवासी वामेश नारायण देव, दर्जी मुहल्ला निवासी बिरजू यादव, बड़ा चौक निवासी ओम भदानी, कुंदन स्वर्णकार, आईसीआर रोड निवासी अभिषेक वशिष्ट, बालो मार्केट निवासी राजू मियां, बुलाकी रोड निवासी तबरेज उर्फ प्रिस, गद्दी मुहल्ला निवासी मुमताज उर्फ इस्लाम, मोहलीचुआं निवासी मंटू, धरियाडीह निवासी अनूप कुमार यादव, तिरंगा चौक निवासी राजकुमार चौधरी, दर्जी मुहल्ला निवासी मनोज लाल, धरियाडीह निवासी गौतम लाल शर्मा, चंदन राम, सुखदेव राम व कन्हैया ओझा, नगर थाना के महबूब होटलवाला गुलाब मियां, बबन मियां, मो. नवाब, बस स्टैंड के समीप महेश्वरी लॉज निवासी रंजीत कुमार राय,  अरगाघाट निवासी ओम प्रकाश गुप्ता, बरमसिया सवेरा रोड निवासी संतोष बसईवाला, मछली मुहल्ला निवासी इस्लाम, कसाई मुहल्ला निवासी राजू पॉकेटमार, मछली मुहल्ला निवासी व वार्ड पार्षद गुड्डू उर्फ सैफ अली उर्फ फिरोज, कुरैशी मुहल्ला निवासी टीपू उर्फ शहजाद आलम, विक्की, रिकू, छोटू, परवेज कुरैशी, जमील आलम, महबूब, मुफस्सिल थाना के पांडेयडीह निवासी सुदामा राम, मुफस्सिल थाना के टिकोडीह निवासी सोनू, आलम ,तैयब, बांका जिला के निवासी एवं वर्तमान में बालमुकुंद टीएमटी में रहने वाले सूरज यादव शामिल हैं।

उपायुक्त से मिला जिला अधिवक्ता संघ का शिष्ट मण्डल, किया शेड निर्माण एवं निर्मित शेड में बिजली बहाल करने की मांग

उपायुक्त से मिला जिला अधिवक्ता संघ का शिष्ट मण्डल, किया शेड निर्माण की मांग
गिरीडीह :  जिला अधिवक्ता संघ का एक शिष्टमंडल उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से उनके कार्यालय कक्ष मुलाकात कर दो सूत्री मांगों से सम्बंधित मांग पत्र सौंपा।


 संघ ने व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं, अधिवक्ता लिपिकों और पक्षकारों के बैठने हेतु शेड निर्माण करने तथा अनुमंडल कार्यालय परिसर में निर्मित शेड में बिजली कनेक्शन दिलवाने की मांग किया। उपायुक्त ने अधिवक्ताओं की दोनों ही मांग को जल्द पूर्ण कराने का आश्वासन दिया।

शिष्ट मण्डल में संघ के महासचिव चुन्नू कांत, कोषाध्यक्ष मीरा कुमारी, उपाध्यक्ष बालगोविंद साहू, सहसचिव शिवेन्द्र कुमार सिन्हा, द्वारिका प्रसाद साहू, मनीष वर्मा, संजीत शर्मा, नागेश्वर तिवारी, प्रवीण कुमार, नित्यानंद सिन्हा, शालिनी सिन्हा आदि अधिवक्तागण शामिल थे।

जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों के 87 फरियादियों ने लगायी उपायुक्त से फरियाद



जनता दरबार में 87 फरियादियों ने लगायी उपायुक्त से फरियाद
गिरीडीह :  उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा मंगलवार को लगाये गये जनता दरबार मे जिले के विभिन्न प्रखंडो के 87 फरियादियों ने अपनी फरियाद उपायुक्त के समक्ष रखी।

फरियादियों ने सड़क, पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा,  अतिक्रमण, जमीन मुआवजा, इलाज, राशन कार्ड, आपूर्ति, सिंचाई की व्यवस्था, मुआवजा से संबंधित भुगतान, लंबित  वेतन भुगतान और बैंक जुड़े शिकायतों को उपायुक्त के समक्ष रखा।

उपायुक्त ने एक-एक कर उनकी शिकायतें सुनी और कुछ समस्याओ का त्वरित समाधान किया। वंही अन्य शिकायतों से जुड़े सम्बन्धित पदाधिकारियों को त्वरित मामले का निष्पादन का निर्देश दिया।