मंगलवार, 3 मार्च 2020

उपायुक्त ने एक मृतक समेत 37 प्राथमिकी अभियुक्तों पर अभियोजन स्वीकृति की सरकार से की मांग

उपायुक्त ने एक मृतक समेत 37 प्राथमिकी अभियुक्तों पर अभियोजन स्वीकृति की सरकार से की मांग
गिरिडीह : उपायुक्त ने राज्य सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर वर्ष 2007 में विश्व हिदू परिषद की आहूत चक्का जाम कार्यक्रम में गिरिडीह शहर में दो समुदाय के बीच हुए झड़प मामले में  37 प्राथमिकी अभियुक्तों पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की धारा 153 (ए) के तहत अभियोजन स्वीकार करने की अनुशंसा करते हुए आदेश मांगा है। 

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस अधीक्षक गिरिडीह से प्राप्त प्रस्ताव, प्रभारी लोक अभियोजक एवं संलग्न कागजातों के विश्लेषण से सभी प्राथमिकी अभियुक्तों पर अभियोजन स्वीकृत करने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।

हालांकि कि उपायुक्त ने सरकार से जिन 37 प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकार करने हेतु पत्र प्रेषित किया है उनमें एक प्राथमिकी अभियुक्त नगर थाना के राजा बंगला निवासी वामेश नारायण देव की मृत्यु हो चुकी है।

*क्या है मामला : -
विदित हो कि 12 सितंबर 2007 को विश्व हिदू परिषद की ओर से गिरिडीह शहर में चक्का जाम कार्यक्रम आहूत था।  कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनकारी टुंडी रोड गांधी चौक में साइकिल व गाड़ियों की हवा निकाल रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारी शहर के मुस्लिम बाजार के पास एक बाइक की हवा निकालने लगे जिसका मुस्लिम बाजारवाले लोग विरोध करने लगे। इस पर दोनों ओर से स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। दोनों पक्षों की ओर से पहले गाली गलौज हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बड़ा चौक के पास फल दुकान को बल्ला खींचकर गिराया। दोनों ओर से जमकर पथरबाजी हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। पुलिस के लाठी चार्ज के बाद भी दंगाई नहीं हटे तब चार राउंड अश्रु गैस के गोले चलाए गए। इसके कुछ देर बाद फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। प्रशासन के तीन चक्र गोली चलाने के बाद किसी तरह स्थिति पर काबू पाया गया था। पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया था। मामले में पुलिस ने सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने को लेकर दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित जिला योजना पदाधिकारी चंद्रभूषण तिवारी के लिखित आवेदन के आधार पर नगर थाना में 37 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

*जिनके विरुद्ध दर्ज हुई थी प्राथमिकी :-
नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी मे थाना क्षेत्र के धरियाडीह निवासी नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष विभाकर पांडेय,  राजा बंगला निवासी वामेश नारायण देव, दर्जी मुहल्ला निवासी बिरजू यादव, बड़ा चौक निवासी ओम भदानी, कुंदन स्वर्णकार, आईसीआर रोड निवासी अभिषेक वशिष्ट, बालो मार्केट निवासी राजू मियां, बुलाकी रोड निवासी तबरेज उर्फ प्रिस, गद्दी मुहल्ला निवासी मुमताज उर्फ इस्लाम, मोहलीचुआं निवासी मंटू, धरियाडीह निवासी अनूप कुमार यादव, तिरंगा चौक निवासी राजकुमार चौधरी, दर्जी मुहल्ला निवासी मनोज लाल, धरियाडीह निवासी गौतम लाल शर्मा, चंदन राम, सुखदेव राम व कन्हैया ओझा, नगर थाना के महबूब होटलवाला गुलाब मियां, बबन मियां, मो. नवाब, बस स्टैंड के समीप महेश्वरी लॉज निवासी रंजीत कुमार राय,  अरगाघाट निवासी ओम प्रकाश गुप्ता, बरमसिया सवेरा रोड निवासी संतोष बसईवाला, मछली मुहल्ला निवासी इस्लाम, कसाई मुहल्ला निवासी राजू पॉकेटमार, मछली मुहल्ला निवासी व वार्ड पार्षद गुड्डू उर्फ सैफ अली उर्फ फिरोज, कुरैशी मुहल्ला निवासी टीपू उर्फ शहजाद आलम, विक्की, रिकू, छोटू, परवेज कुरैशी, जमील आलम, महबूब, मुफस्सिल थाना के पांडेयडीह निवासी सुदामा राम, मुफस्सिल थाना के टिकोडीह निवासी सोनू, आलम ,तैयब, बांका जिला के निवासी एवं वर्तमान में बालमुकुंद टीएमटी में रहने वाले सूरज यादव शामिल हैं।

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