शुक्रवार, 25 अक्टूबर 2019

ट्रेड लाइसेंस की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर तक

 बिना जुर्माना व्यापार अनुज्ञप्ति बनाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक


उसके बाद देना होगा ट्रेंड लाइसेंस बनाने हेतु जुर्माना

गिरिडीह-  नगर निगम/ नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत व्यापार करने वाले व्यापारियों को व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लाइसेंस) लेना अनिवार्य है। जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गयी है।

झारखण्ड सरकार नगर विकास आवास विभाग राज्य शहरी विकास अभिकरण ने नगर निगम/ नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा 455 के तहत ट्रेड लाइसेंस (व्यापार अनुज्ञप्ति) लेना अनिवार्य किया है।

बिना किसी अर्थ दंड (जुर्माना राशि) के राज्य सरकार ने ट्रेड लाइसेंस बनाने का अंतिम मौका व्यासायिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों को 31 दिसम्बर 19 तक दिया है।
उक्त निर्धारित अवधि के बाद ट्रेड लाइसेंस (व्यापार अनुज्ञप्ति)  बनाने पर निर्धारित जुर्माना देना होगा।

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