शुक्रवार, 25 अक्टूबर 2019

आर्म्स लाइसेंसी 5 नवम्बर तक आर्म्स जमा करें, विमुक्ति का अवेदन 4 को दें

शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी 5 नवम्बर तक अपने नजदीकी थाने में करें शस्त्र जमा : उपायुक्त

शस्त्र विमुक्ति का आवेदन 4 नवम्बर तक उपस्थापित करें


गिरिडीह-  उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों से अगामी 5 नवम्बर तक अपने अपने शस्त्र गोली सहित नजदीक के थाने अथवा शस्त्र बिक्रेता के पास जमा करने को कहा है। निर्धारित तिथि तक शस्त्र जमा नही करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।


   आसन्न विधान सभा चुनाव को स्वच्छ शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न करने के निमित्त उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 21 एवं 46 के उपधारा 21 के तहत यह निर्देश जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को दिया है। उन्होंने सभी आर्म लाइसेंस धारकों को गोली सहित अपने आर्म्स (शस्त्र) अपने नजदीकी थाने अथवा नजदीक के शस्त्र बिक्रेता के पास जमा कर उसकी पावती रसीद प्राप्त कर लेने को कहा है। इसके लिये शस्त्र जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवम्बर निर्धारित की गयी है।  इस दौरान शस्त्र और गोली नहीं जमा करने वाले आर्म्स लायसेंस धारकों के विरुद्ध  शस्त्र अधिनियम की धारा 21 एवं 46 की उपधारा के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

  वंही जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों से 5 नवम्बर तक शस्त्र जमा करने का जारी निर्देश के आलोक में उपायुक्त ने चुनाव के दौरान भी शस्त्र विमुक्ति चाहने वाले शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों से अगामी 4 नवम्बर  के पूर्वाह्न 11 बजे  अपना आवेदन विस्तार विवरणी के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उपस्थापित करने को कहा है।

     उन्होंने कहा कि उसी तिथि को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में विमुक्ति पर निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि निर्धारित तिथि व समय के पश्चात शस्त्र विमुक्ति आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

     उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने कहा की उसके पश्चात शस्त्र जमा नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों की अनुज्ञप्तियों को रद्द कर दी जायेगी।

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