खंडोली इंस्टिच्युट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगाबाद के बाहर लगा निषेधाज्ञा
*गिरिडीह-* प्रभारी अनुमण्डल पदाधिकारी सह कार्यपालक दण्डाधिकारी ज्योति बन्दना कुजुर ने खंडोली इंस्टिच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगाबाद के बिल्डिंग परिसर के बाहर 200 मीटर की परिधि में विधि व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 लागू किया है।
बेंगाबाद थाना प्रभारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में यह निषेधाज्ञा लागू की गयी है।
जारी आदेश में प्रभारीअनुमण्डल पदाधिकारी ने कहा है कि खंडोली इंस्टिच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगाबाद में गोली चलने की बात प्रकाश में आई है तथा एक खोखा भी बरामद हुआ है। उक्त स्थिति को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू किया गया है। निषेधाज्ञा के दौरान खंडोली इंस्टिच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगाबाद के परिधि क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ बलवा या शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से एकत्रित होने, ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग करने, भड़काऊ या उकसाने वाले वक्तव्य करने एवं अवैध शस्त्र का प्रयोग करने पर पूर्णरूपेण रोक लगाया गया है।
*गिरिडीह-* प्रभारी अनुमण्डल पदाधिकारी सह कार्यपालक दण्डाधिकारी ज्योति बन्दना कुजुर ने खंडोली इंस्टिच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगाबाद के बिल्डिंग परिसर के बाहर 200 मीटर की परिधि में विधि व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 लागू किया है।
बेंगाबाद थाना प्रभारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में यह निषेधाज्ञा लागू की गयी है।
जारी आदेश में प्रभारीअनुमण्डल पदाधिकारी ने कहा है कि खंडोली इंस्टिच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगाबाद में गोली चलने की बात प्रकाश में आई है तथा एक खोखा भी बरामद हुआ है। उक्त स्थिति को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू किया गया है। निषेधाज्ञा के दौरान खंडोली इंस्टिच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगाबाद के परिधि क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ बलवा या शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से एकत्रित होने, ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग करने, भड़काऊ या उकसाने वाले वक्तव्य करने एवं अवैध शस्त्र का प्रयोग करने पर पूर्णरूपेण रोक लगाया गया है।
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