गुरुवार, 13 सितंबर 2018

जिस वाहन से दुर्घटना हो , उसे बेच दिया जाय मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट

जिस वाहन से दुर्घटना हो, उसे बेचकर दिया जाए मुआवज़ा
नॉन-इंश्योर्ड वाहन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

बिना इंश्योरेंस वाली वाहन से होने वाली दुर्घटना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि दुर्घटना में शामिल बिना इंश्योरेंस वाली  वाहन को बेचा जाए और उस राशि से पीड़ित को मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 12 हफ्ते में इस नियम को लागू करने का निर्देश भी दिया।
 गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे (बिना इंश्योरेंस वाली) वाहन अब दुर्घटना के बाद जब्त होंगे और एमएसीटी कोर्ट इन वाहनों को बेचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में एक बिना इंश्योरेंस वाली वाहन से घटित हुई हादसे के एक मामले की सुनवायी के दौरान यह निर्देश जारी किया हैं।

याचिकाकर्ता ऊषा देवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस तरह का नियम दिल्ली MACT एक्ट में बनाया गया है, लेकिन बाकी राज्यों में ये नियम नहीं है। ऐसे में यदि किसी वाहन का बीमा नहीं है और दुर्घटना हो जाती है तो उससे पीड़ित या उसके परिवार को वित्तीय मदद नहीं मिलती। ऐसे में ये नियम सभी राज्यों के लिए होने चाहिए। 
विदित हो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में आदेश दिया था कि नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य होगा। वंही सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर से नए चार पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराते समय तीन सालों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिर्वाय किया। दो पहिया वाहनों के लिए पांच साल तक के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिर्वाय किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है।

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