अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 77 पीड़ितों के अनुदान की राशि हुई स्वीकृत
गिरिडीह : उपायुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में शनिवार को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं संशोधित नियम 2016 के तहत जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं विभिन्न थाना प्रभारियों के कार्यालय से कुल 86 पीड़ितों का अत्याचार से राहत अनुदान राशि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव के अवलोकन के पश्चात समीति द्वारा सर्वसम्मति से कुल 86 पीड़ितों में 77 पीड़ितों के बीच राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। शेष 09 पीड़ितों का चिकित्सा परीक्षा एवं पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के अभाव में स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी।
वंही बैठक में डीसी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को शेष 09 पीड़ितों का आरोप पत्र पुलिस अधीक्षक से शीघ्र प्राप्त करने का निर्देश दिया। साथ ही स्वीकृत राशि हेतु विभाग से आवंटन की मांग करने को कहा ताकि नियमावली के अनुसार संबंधित पीड़ितों को मुआवजे की स्वीकृत राशि प्रदान की जा सकें।
गौरतलब है कि गिरिडीह जिला अंतर्गत 77 पीड़ितों में 22 पीड़ितों को प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए, 01 पीड़ित को 50 हजार रूपए तथा 54 पीड़ितों को प्रति व्यक्ति 25 हजार रूपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार कुल 77 पीड़ितों को कुल 36 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है।
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