मंगलवार, 24 मार्च 2020

जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान

जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान

   फोटो :  जनसम्पर्क कार्यालय का प्रचार वाहन
            

गिरिडीह : वैश्विक महामारी घोषित कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार के आदेशानुसार पूरे जिले को 31 मार्च तक पूर्णतया तालाबंदी/लॉकडॉउन किया गया है। जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है।

जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जागरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को धारा 144 का सख्ती से पालन करने तथा लोगों से घर में रहने की अपील ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से की जा रही है।

जागरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को जानकारी की दी गई कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में फ़ैल गया है तथा अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है। इसके लिए स्वच्छता, सतर्कता एवं सावधानी बरतें, यही इसका बचाव है। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लोगों से दूरी बनाए, पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठा न हो, भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, ताकि इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकें। साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथो को बार बार साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहें, घर की नियमित सफाई करें, खांसते एवं छिकते समय रुमाल अथवा टिशू पेपर का इस्तेमाल करें, ताकि यह बीमारी अन्य लोगों प्रभावित न कर सकें।

जागरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को बताया गया कि इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, संयम और संकल्प के जिला प्रशासन का सहयोग करें। इसके अलावा लोगों से अपील की गई कि धारा 144 का सख्ती से पालन करें अन्यथा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270, 271 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दंडित किये जायेंगे।

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