उपायुक्त ने दिया पत्र प्रेषित कर अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा योजना सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश
गिरिडीह : आगामी 15 नवंबर से राज्य में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू होने जा रहा है। जिसके तहत जिले के अनाच्छादित सुपात्र 111198 लाभुकों को राज्य सरकार द्वारा ग्रीन राशन कार्ड देकर अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करायेगी। इस योजना के तहत सभी सुपात्र लाभुकों को प्रतिमाह ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम प्रति लाभुक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इस बाबत जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं। इस आलोक में नए राशन कार्ड निर्गत करने हेतु आहार पोर्टल में लंबित ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन कर उक्त योजना में शामिल किया जाना है। आहार पोर्टल में लंबित सभी ऑनलाइन आवेदनों का 30 सितम्बर तक शत प्रतिशत सत्यापन कराकर प्रतिवेदित करने को कहा गया है।
योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 सितम्बर निर्धारित की गयी है। प्राप्त आवेदनों की सुपात्रा की जांच की अवधि 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक रखी गयी है। प्राथमिकता सूची का प्रारूप प्रकाशन अवधि 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर समाप्ति की तिथि है। इसके अलावा आपति आमंत्रण की अवधि 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के अलावा आपति निष्पादन अवधि 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। साथ हीं प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन अवधि 1 नवम्बर से 10 नवम्बर तक तय की गयी है।
योजना के साथ ससमय क्रियान्वयन हेतु प्रखंड स्तरीय जांच दल का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा सदस्य के रूप में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को नामित किया गया है। उक्त दल का प्रमुख दायित्व प्राप्त आवेदनों एवं सुपात्रता की जांच 10 अक्टूबर तक पूर्ण कराते हुए प्रारूप प्राथमिकता सूची का प्रकाशन दिनांक 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक करना होगा।
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