गुरुवार, 3 जुलाई 2025

लंबित सुलहनीय मामलों का त्वरित समाधान कराना विशेष मध्यस्थता अभियान का है उद्देश्य : जिला जज

गिरिडीह (Giridih)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के निर्देशानुसार गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता” विशेष अभियान की शुरुआत बीते 1 जुलाई से हो चुकी है। यह अभियान आगामी 30 सितंबर अर्थात 90 दिनों तक चलेगा।


अभियान को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मार्तण्ड प्रताप मिश्र ने व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारियों और मध्यस्थों के साथ बैठक कर कई दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक उपयुक्त मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए ताकि मामलों का शीघ्र निष्पादन हो सके। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित सुलहनीय मामलों का त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है।


कहा कि मध्यस्थता एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है, जो न केवल समय और धन की बचत करती है, बल्कि आपसी रिश्तों को भी बेहतर बनाए रखने में सहायक होती है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत मोटर दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा से जुड़े मामले, आपराधिक समझौता योग्य प्रकरण, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति का विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण, राजस्व और अन्य सिविल मामलों को शामिल किया गया है।


मध्यस्थता प्रक्रिया को भौतिक, ऑनलाइन और हाइब्रिड तीनों मोड में संचालित किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक वादियों को सुविधा मिल सके। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे इस अभियान का लाभ लें और अपने लंबित मामलों को संबंधित न्यायालयों में मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करें। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहम्मद सफ़दर अली नैयर समेत कई न्यायिक पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे।