सोमवार, 2 मार्च 2020

उपायुक्त ने शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिये जारी किया निर्देश

उपायुक्त ने शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिये जारी किया निर्देश
      *अब दो ही हथियार रख सकेंगे लाइसेंसधारी

गिरिडीह :  जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने केंद्र सरकार द्वारा किये गए शस्त्र अधिनियम में बदलाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने इस आदेश का अनुपालन करने की लेकर एसपी को पत्र भेज कर करवाई करने को कहा है।  

जारी किए आदेश में उपायुक्त ने कहा है कि वैसे लाइसेंसधारी जिनके पास पूर्व से तीन हथियार है वे अपना एक हथियार नजदीकी थाना या शस्त्र विक्रेता के पास जमा कर दें। जमा की गई हथियार का रिसिविग लेकर दंडाधिकारी के कार्यालय में लाइसेंस पुस्तिका में दर्ज कराएं। जमा किए जाने वाले हथियार ऑनलाइन फाइल में दर्ज किया जाएगा। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने आदेश में कहा है कि 14 दिसंबर से तीन माह के अंदर वह हथियार जमा करना आवश्यक है। जो लाइसेंसधारी इन तीन माह के अंदर अपना हथियार जमा नही करता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अब कोई भी शस्त्र लाइसेंसधारी दो से अधिक आ‌र्म्स अपने पास नही रख सकता है। इस अधिनियम के तहत अब लाइसेंसधारी दो ही आ‌र्म्स अपने पास रख पाएंगे। यह दूसरी बार है जब केंद्र सरकार ने इस अधिनियम में बदलाव किया है। शस्त्र संसोधन अधिनियम 1959 में पहली बार 1983 मे बदलाव किया गया था। 1983 के पूर्व लाइसेंसधारी अधिक संख्या में आ‌र्म्स रखते थे। 1983 में इस अधिनियम में संशोधन कर अधिकतम तीन प्रतिबंधित हथियार रखने की इजाजत दी गई थी। अब यह संख्या दो तक की गई है। केंद्र सरकार ने 13 दिसंबर 2019 को इस एक्ट में बदलाव किया था। साथ ही दूसरे दिन 14 दिसंबर को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी।

केंद्र सरकार ने इस एक्ट में संशोधन की सूचना सभी राज्य सरकारों को दी है। झारखंड सरकार ने इस अधिनियम का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया
जिसके आलोक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त गिरीडीह ने एक्ट के अनुपालनार्थ आदेश जारी किया है। 

 
  

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