गुरुवार, 9 जुलाई 2020

निर्माण श्रमिकों का निबंधन करा 68 हजार आठ सौ साठ रुपये का गबन मामले में प्राथमिकी दर्ज

निर्माण श्रमिकों का निबंधन करा 68 हजार आठ सौ साठ रुपये का गबन मामले में प्राथमिकी दर्ज
गिरिडीह : झारखंड भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के नाम से निर्गत फर्जी बैंक चालान की पावती रसीद के आधार पर निर्माण श्रमिकों का निबंधन कराकर 68 हजार आठ सौ साठ रुपये का गबन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

यह प्राथमिकी गांडेय के प्रभारी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सरजू बिहारी सिंह के आवेदन पर नगर थाने में दर्ज की गई है। जिनके विरुद्ध राशि गबन की प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के पथरा निवासी सज्जाद शेख शामिल हैं। आरोपित सज्जाद वर्तमान में गिरिडीह भवन निर्माण एवं सन्निर्माण कामगार यूनियन गांडेय में जिला मंत्री हैं। 

प्राथमिकी में कहा है कि उक्त व्यक्ति ने श्रमिकों के निबंधन को 13 अगस्त 2018 से लेकर 15 अक्टूबर 2019 के बीच अलग-अलग तिथियों में देवघर जिले के एसबीआई ताराजोरी शाखा में अपने संगठन के नाम निर्गत फर्जी बैंक चालान की पावती रसीद श्रम विभाग में जमा कर राशि का गबन कर लिया।

 निर्माण श्रमिकों के निबंधन से संबंधित जमा की गई निबंधन शुल्क की राशि व बैंक जमा पर्ची की सत्यता की जांच के लिए गिरिडीह के सहायक श्रमायुक्त कार्यालय से 29 जनवरी व 24 फरवरी 2020 को ताराजोरी शाखा जांच को भेजा गया। इसकी सत्यता जांचने के बाद शाखा प्रबंधक ने 15 जून 2020 को जानकारी उपलब्ध कराई कि 64 हजार 460 रुपये व चार हजार चार सौ रुपये की दोनों जमा पर्ची फर्जी है। 

प्राथमिकी में यह भी कहा है कि दोनों फर्जी जमा पर्ची सहायक श्रमायुक्त कार्यालय के अनुसेवक नंदकिशोर तांती को दी गई थी। आरोपित के विरुद्ध मजदूरों के निबंधन की राशि गबन करते हुए फर्जी पावती रसीद जमा करने के मामले में कई और लोगों ने भी शिकायत की है। इन्हीं सब को आधार व साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर मो. सज्जाद के विरुद्ध गबन की प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद नगर पुलिस गबन के आरोपित की तलाश कर रही है।

वर्ष 2018 में श्रमिक मित्र से हटाया गया : 

राशि गबन के आरोपित सज्जाद शेख भारतीय मजदूर संघ पूर्व में उप श्रमायुक्त दुमका के कार्यालय में श्रमिक मित्र के पद पर कार्यरत थे। उन्हें प्रदत्त कार्यों में अनियमितता व गलत आचरण के कारण 6 जून 2018 को कार्य से हटा दिया गया था। मजदूर संघ का लीडर बताकर आरोपित सज्जाद ने बरगंडा निवासी सुनील अग्रवाल से 25 हजार रुपये की रंगदारी की मांग की थी। इसकी शिकायत पीड़ित ने श्रम अधीक्षक एवं आरक्षी अधीक्षक को भी पत्र देकर की थी। आरोपित के विरुद्ध कई लोगों व मजदूरों ने भी श्रम विभाग के कार्यालय में शिकायत करते हुए ठगी का आरोप लगाया था। 

गांडेय के श्रमिक मित्र शिबू सोरेन ने शिकायत करते हुए कहा था कि उसने आरोपित सज्जाद के माध्यम से चालीस निर्माण मजदूरों का निबंधन कराया था। इसके माध्यम से ताराजोरी बैंक में जमा किया 44 सौ रुपये का चालान फर्जी है। मो. बबलू व अन्य मजदूरों ने भी मजदूर कार्ड बनवाने के लिए सज्जाद को पैसे व आवेदन दिए थे लेकिन बैंक की जमा पर्ची जांच के क्रम में फर्जी निकली।

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