रांची(Ranchi)। राज्य सरकार के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान उनकी ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
बता दें कि वर्ष 2018 में छेड़छाड़ की शिकार एक बच्ची की तस्वीर वायरल करने के मामले में इरफान अंसारी पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इरफान पर आरोप है कि वर्ष 2018 में एक चार साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी। बच्ची का समुचित इलाज सुनिश्चित कराने को लेकर विधायक इरफान अंसारी बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान पीड़ित बच्ची की एक फोटो खींची गई थी, वह फोटो वायरल हुई थी। आरोप है कि इरफान अंसारी के मोबाइल से बच्ची की फोटो वायरल हुई थी। संबंधित फोटो से बच्ची की पहचान उजागर हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था।
हाईकोर्ट ने याचिका की थी खारिज:
निचली अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया है और एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। इरफान अंसारी ने मामला रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सितंबर 2024 में इरफान अंसारी की याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट गए थे।
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