जेसीबी से हुआ मिट्टी कार्य तो जब्त होगी मशीन होगा मालिक पर मुकदमा
बगोदर/ गिरिडीह : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने जेसीबी मशीन मालिकों को निर्देश जारी कर कहा है कि किसी भी प्रकार के कार्य में जेसीबी मशीन का उपयोग नही कर सकते चाहें सरकारी काम हो या गैर सरकारी। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत मशीन से कार्य करना पूर्णतया प्रतिबंधित हैं। इस तरह कार्य करने पर मशीन जब्त कर जेसीबी मालिक पर मामला दर्ज किया जायेगा।
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी रविन्द्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया की झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव के निर्देश पर विडियों कन्फ्रेंसिंग बैठक के माध्यम से यह निर्देश जारी किया गया जिसका पालन शक्ति से किया जायेगा। ओर प्रवासी मजदुरो को मनरेगा योजना से जोड कर अधिक से अधिक प्रवासी मजदुरों को रोजगार मुहैया करना हैं।
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