संपूर्ण तालाबंदी अवधि का मासिक फीस माफ करने का डीसी ने दिया निर्देश
गिरिडीह : झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के सचिव के निर्देश एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के आलोक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने गिरिडीह जिले के सभी सरकारी गैर सरकारी व निजी विधालयों के प्राचार्य को संपूर्ण तालाबंदी (लॉक डाउन) के दौरान विद्यालय बंद की अवधि का मासिक फीस पूर्णत: माफ करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने विद्यालय बंद रहने की पूरी अवधि का बस, ट्रांसपोर्ट फीस भी छात्र छात्राओं से नहीं लेने एवं छात्रों के हित में स्टडी मैटेरियल, वीडियो, पीपीटी के रूप में अभिभावकों अथवा छात्रों को व्हाट्सएप,ईमेल अथवा स्कूल वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।
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