धारा 144 का उल्लंघन करनेवाले नागरिकों पर होगा दंडनात्मक कार्रवाई : सीओ
जमुआ/गिरीडीह : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा का सबसे कारगर तरीका है अपने अपने घरों के अंदर रहना व लॉक डाउन के निर्धारित सरकारी नियमों का शत प्रतिशत अनुपालन करना।
नियम का उल्लंघन करनेवाले नागरिकों पर दंडनात्मक कार्रवाई होगी जिसके तहत दस हजार जुर्माना व दो वर्ष का कारावास निर्धारित है। उक्त बातें आम लोगों को जागरूक करते हुए जमुआ सीओ राम बालक कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि सभी खाद्य विक्रेता दुकानदार सामग्री का मूल्य तालिका दुकान के बाहर चिपकाये और निर्धारित मूल्य पर ही सामानों की बिक्री करें । डीलर समय पर अनाज का वितरण करें अन्यथा कार्रवाई होगी।
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