रविवार, 15 मार्च 2020

जानकारी, जागरूकता व सतर्कता से ही उपभोक्ता अपने अधिकारों का कर सकेंगे संरक्षण : मारुतिनंदन

अधिकारों के संरक्षण के लिए जानकारी, जागरूकता व सतर्कता आवश्यक  : मारुतिनंदन
जमुआ: प्रखण्ड के पोबी पंचायत अंतर्गत ग्राम शानडीह सामुदायिक भवन में रविवार को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो व जिला विधिक सेवाये प्राधिकार के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

 ब्यूरो के प्रदेश संयुक्त सचिव मारुतिनंदन पाण्डेय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जानकारी, जागरूकता व सतर्कता से ही उपभोक्ता अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते है।  ब्यूरो के जिला संयुक्त सचिव योगेश कुमार पाण्डेय ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि उपभोक्तावादी युग मे  उपभोक्ताओं को सुविधानुकूल सामग्री की क्रय के पूर्व सामग्री की गुणवत्ता की जानकारी आवश्यक है। क्रय के पश्चात कैशमेमो लेना कदापि न भूले। प्रत्येक जिला में उपभोक्ताओं के न्याय के लिए उपभोक्ता संरक्षण समिति संचालित है जहां पे शिकायत दर्ज कराने के पश्चात समुचित न्याय मिलता है। 

डालसा के पीएलवी सुबोध कुमार साव ने मंच संचालन करते हुए कहा कि सभी वर्ग के अभिवंचित, निःसहाय, कमजोर, दिव्यांगों ,दीनहीन नागरिकों के लिए डालसा निःशुल्क कानूनी जानकारी व सहयोग प्रदान करती हैं।

 लंगटा बाबा कन्या प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय मिर्जागंज के गणित शिक्षक बसंत कुमार साव, छात्र संघ नेता पवन कुमार सिंह,जलसहिया गुड़िया देवी ,कृषक मित्र छोटन कुमार सिंह, बासुदेव यादव ने विचार ब्यक्त कर ग्रामीणों को जागरूक किये। उक्त अवसर पर सक्रिय सखी मंडल की महिलाएं,सहिया, प्रबुद्ध नागरिक आदि मौजूद थे।

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