सोमवार, 15 दिसंबर 2025

गिरिडीह में जमीन माफिया को नहीं है किसी का ख़ौफ़, बेधड़क कर रहे एसडीएम कोर्ट के आदेश की अवहेलना

गिरिडीह (Giridih)। गिरिडीह में जमीन माफिया की मनमानी इन दिनों सातवें आसमान पर है। उन्हें किसी का भी कोई ख़ौफ़ नही है। वे इतने निडर हो गए है कि कोर्ट के आदेश की भी बेहिचक अवमानना करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। पुलिस प्रशासन को तो वो अपना चाकर मानते हैं। तभी तो पुलिस प्रशासन भी उनके खिलाफ कोई कड़ा रुख अख्तियार नहीं करती है। जिससे उनका मनोबल दिन दूना और रात चौगुना बढता जा रहा है।


गिरिडीह सदर प्रखण्ड के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसिया में एक भू-खण्ड जिसका खाता नम्बर 52 और प्लॉट नम्बर 28 व 29 है। चार डिसमिल रकवा वाले इस भूमि के भू-स्वामी बुजुर्ग विश्वनाथ राय ने उक्त जमीन पर मुकेश यादव वगैरह पर जबरन कब्जा करने आरोप लगा अनुमंडल पदाधिकारी का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाया। जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय ने उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए उस भूमि पर धारा 163 BNSS लगाते हुए विश्वनाथ राय एवं मुकेश यादव वगैरह को उक्त विवादित भूमि पर कोई भी काम नहीं करने का निर्देश देते हुए आदेश जारी किया है। 


 अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा दोनों ही पक्षों को बजरीय नोटिस इस आदेश की सूचना भेजा गया। जिसका वाद संख्या 590/ 2025(163 BNSS) दिनांक 8/12/ 2025 है। अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा जारी उक्त आदेश के बाद भी दूसरे पक्ष के मुकेश यादव समेत दस नामजद लोगों द्वारा बेख़ौफ़ रात दिन कर उक्त विवादित भूमि पर मकान निर्माण का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस मामले में यह कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गिरिडीह के भू माफिया को अब किसी भी कानून का भी कोई डर नही है। वे बेख़ौफ़ और निडर है। वहीं उक्त भूमि के स्वामी विश्वनाथ राय ने न्यायालय समेत पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहें। 


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें