गिरिडीह (Giridih)। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ पवन कुमार ने सोमवार को शहरी क्षेत्र में संचालित दस प्रमुख होटलों एवं रेस्टोरेंटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने होटलों व रेस्टोरेंट के संचालकों को प्रतिष्ठानों का FSSAI लाइसेंस को प्रमुख जगह प्रदर्शित करने, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड को प्रदर्शित करने, फूड सेफ्टी का प्रशिक्षण लेने, पेस्ट कंट्रोल कराने, FSSAI से अनुज्ञापन या निबंधन प्राप्त भेंडर से ही कच्चे माल प्राप्त करने, खाना पकाने में उपयोग में लाए जाने वाले पानी का नियमित अन्तराल पर जाँच कराने, बिल पर FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करने और कर्मियों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का संधारण करने हेतु निर्देश दिया।
इस दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ पवन कुमार ने जिलामुख्यालय संचालित होटल मीर दा ढाबा, बोरों स्थित रेड चिली और द ग्रिल सिस्टर, निखर लॉज, निखर होटल, होटल गैली इंटरनेशनल, मधुबन भेजीज रेस्त्रां, सेवेंथ हेवन, होटल राधिका एवं पंजाबी रसोई सहित कुल दस होटलों एवं रेस्तरां का विधिवत निरीक्षण कर सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
निरीक्षण उपरांत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ पवन ने बताया कि प्रतिष्ठानों में फूड सेफ्टी एवं हाइजीन की व्यस्था संतोषजनक थी, परन्तु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए और सुधार की आवश्यकता है जिसकी जानकारी होटल संचालकों व खाद्य कारोबारियों को दी गई।
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