महापौर ने खुद की अनुपस्थिति में हुई बैठक को बताया असंवेधानिक
◆किया स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में लिये गये सभी निर्णय को किया निरस्त
गिरिडीह : नगर निगम के महापौर सुनील पासवान के तेवर एक बार फिर तल्ख हो गए हैं। उन्होंने नगर आयुक्त को निशाने पर लेते हुये गत दिन अपनी अनुपस्थिति में बुलाई गई स्टैंडिग कमेटी की बैठक को असंवैधानिक बताते हुए इसमें लिए गए सभी निर्णय को निरस्त कर दिया है।
महापौर ने नगर आयुक्त को पुन: बैठक बुलाने का निर्देश भी दिया है। नगर आयुक्त को जारी पत्र में महापौर श्री पासवान ने कहा है कि पत्र में बताया गया है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अध्याय 4 की धारा 24 में स्थाई समिति का स्वरूप एवं धारा 25 में इसकी शक्तियों का कार्य निरूपित है, लेकिन इस धारा में बैठक बुलाने की शक्ति सिर्फ महापौर को ही प्रदत्त है। ऐसे में एक दलित महापौर को नीचा दिखाने के लिए धारा 32 एवं धारा 78 (1) में उप महापौर की शक्तियां बताकर आपने बैठक की है। जबकि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के 74 में उल्लिखित धारा का उल्लंघन कर मुझे अपमानित करने का कार्य किया गया है।
उन्होंने इस बैठक में लिए गए सारे निर्णय को असंवैधानिक मानते हुए उसे निरस्त करने की बात कही है। साथ ही निगम की आंतरिक आय स्त्रोत को बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए 2 जून को स्टैंडिग कमेटी की बैठक बुलाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
महापौर के इस तल्ख तेवर से निगम कर्मियों के साथ साथ वार्ड पार्षदों के बीच चर्चा का बाजार गरम है।
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