24 घण्टे के भीतर काम पर लौटे हड़ताली पारा मेडिकल कर्मी अन्यथा होगी सेवा समाप्त : उपायुक्त
गिरिडीह: उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अनुबंध पर नियुक्त सभी हड़ताली पारा मेडिकल कर्मियों को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने की हिदायत दिया है। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पर नहीं लौटने वाले कर्मियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56, 57 एवं 65 के तहत कानूनी कार्रवाई करने और उनकी सेवा समाप्त करने की बातें भी कहा है।
उपायुक्त ने इस बाबत एक आदेश जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत अनुबंध पर नियुक्त पारा चिकित्सा कर्मियों के हड़ताल पर जाने की सूचना सिविल सर्जन, गिरिडीह एवं विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हो रही है। जबकि राज्य सरकार अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों के प्रोत्साहन भत्ता एवं अन्य मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की अवधि में अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों का हड़ताल में चले जाने से जिले में चिकित्सा सेवाओं (कोविड-19 समेत) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि वर्तमान में राज्य व जिले में कोविड-19 का संक्रमण में काफी तेजी आई है। इसके रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ऐसे समय मे राज्य व जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत काफी गतिविधियां प्रतिबंधित है। ऐसे स्थिति में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए कर्मियों का हड़ताल पर जाना आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने के साथ-साथ सरकारी आदेश की अवहेलना करना एवं राहत तथा बचाव कार्यों में बाधा डालने का धोतक है। जो सरकारी सेवा के नियमों के विरुद्ध है।
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