मंगलवार, 12 मार्च 2019

झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी हुये कोर्ट में पेश, मिली जमानत

झाविमों सुप्रिमो बाबूलाल मरांडी ने किया कोर्ट में सरेंडर , मिली जमानत



                झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) सुप्रीमो सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पलामू जिले के मेदिनीनगर सिविल कोर्ट में वर्ष 2011 मे धारा 144 के उल्‍लंघन मामले में मंगलवार को पेश हुये। मेदिनीनगर सिविल कोर्ट में मजिस्‍ट्रेट दीपक कुमार की अदालत में उन्हें उक्त मामले में जमानत मिल गई है।

गौरतलब है कि मेदिनीनगर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कुर्की जब्‍ती वारंट जारी किया था। जिसके बाद बाबूलाल मरांडी आज अदालत में पेश हुए, जहां अदालत ने उन्‍हें जमानत दे दी।

मालूम हो कि 28 अप्रैल 2011 को मेदिनीनगर में धारा 144 लागू किया गया था। 29 अप्रैल 2011 को पूर्व मुख्यमंत्री सह झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने मेदिनीनगर के साहित्य समाज चौक पर अतिक्रमण से प्रभावित लोगों के साथ बैठक की थी।

इस मामले में धारा 144 का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए तत्कालीन अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) मुकुल पांडेय ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ 188 के तहत मामला दर्ज कराया था। इस मामले में 8 फरवरी 2017 को बाबूलाल मरांडी के खिलाफ अदालत ने गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से कुर्की जब्‍ती का आदेश किया गया। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्‍होंने कहा कि कोर्ट का सम्‍मान करते हुये वह मंगलवार को सिविल कोर्ट में हाजिर लगायें और उन्हें जमानत मिल गयी है।

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