गैंग रेप और अपहरण के आरोपी किशोर को दस वर्ष की सजा
गिरिडीह: जिला जज वन सह चिल्ड्रेन कोर्ट के न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता की अदालत ने शनिवार को गैंग रेप और अपहरण के दोषी एक किशोर को दोनों ही मामलों में दस-दस साल की सजा सुनाई। साथ ही पन्द्रह हजार रुपये की जुर्माना भी लगाया है। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।
किशोर के विरुद्ध एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसने 27 मई 2016 को रियाज अंसारी के साथ मिलकर उसका अपहरण किया और उसके साथ गैंगरेप किया था।
घटना धनवार थाना क्षेत्र की है। थाने में दर्ज प्रस्थमिकी मे पीड़िता ने बताया था कि रियाज अंसारी ने उसके पति से अनबन करा उसे बहला फुसलाकर तलाक दिलवा दिया। 27 मई 2016 को रियाज ने किशोर के साथ मिलकर उसका अपहरण कर अपने घर ले गया। वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले का मुख्य आरोपी रियाज की सुनवाई अलग से चल रही है।
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