पूर्वमंत्री जलेश्वर महतो ने विधायक ढुल्लू महतो के विरुद्ध किया याचिका दायर
दिया भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती
झारखण्ड विधानसभा चुनाव के बाद पहली चुनाव याचिका हुई दायर
याचिका दायर पूर्व मंत्री ने बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो के निर्वाचन को चुनोती दिया है. इस चुनाव याचिका का नम्बर 01/ 2020 है.
इस याचिका में सिर्फ 824 मतों से पराजित घोषित किये गए कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने विभन्न आधारों पर ढुलू महतो के निर्वाचन को चुनौती दी है.
बताया जाता है कि याचिका में बरोरा थाना कांड संख्या 307/2006 में विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर 72 माह की सजा मिलने, कतरास थाना कांड संख्या 178/2019 में आईपीसी की धारा 376, 354, 506, 511, 34 में बिना जमानत लिये नामांकन करने , मॉक पोलिंग में अनियमितता बरतने, छाताबाद के 266 नम्बर बूथ की मतगणना नहीं करने समेत कई अन्य बिंदुओं पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए ढुलू महतो के निर्वाचन को चुनौती दी गई है.
गौरतलब है कि बरोरा थाना कांड संख्या 307/2006 में विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर 72 माह की सजा मिलने के मामले में ढुलू महतो की विधायकी रद करने के लिए बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा ने 8 जनवरी को ही विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अलग से अर्जी लगा रखी है.
दिया भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती
झारखण्ड विधानसभा चुनाव के बाद पहली चुनाव याचिका हुई दायर
धनबाद : झारखंड विधानसभा चुनाव-2019 के नतीजे घोषित होने के बाद रांची हाईकोर्ट में पहली चुनाव याचिका दायर हुई है। यह याचिका पूर्वमंत्री जलेश्वर महतो ने बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के विरुद्ध दायर किया है।
याचिका दायर पूर्व मंत्री ने बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो के निर्वाचन को चुनोती दिया है. इस चुनाव याचिका का नम्बर 01/ 2020 है.
इस याचिका में सिर्फ 824 मतों से पराजित घोषित किये गए कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने विभन्न आधारों पर ढुलू महतो के निर्वाचन को चुनौती दी है.
हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है यह तो भविष्य के गर्भ में है मगर इससे निश्चितरूपेण ढुलू महतो की परेशानी बढ़ जाएगी.
विदित हो कि नियमानुसार चुनाव परिणाम की घोषणा के 45 दिनों के अंदर चुनाव याचिका दाखिल करनी होती है. जिसके आलोक में पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने 29वें दिन याचिका दाखिल की है.
बताया जाता है कि याचिका में बरोरा थाना कांड संख्या 307/2006 में विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर 72 माह की सजा मिलने, कतरास थाना कांड संख्या 178/2019 में आईपीसी की धारा 376, 354, 506, 511, 34 में बिना जमानत लिये नामांकन करने , मॉक पोलिंग में अनियमितता बरतने, छाताबाद के 266 नम्बर बूथ की मतगणना नहीं करने समेत कई अन्य बिंदुओं पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए ढुलू महतो के निर्वाचन को चुनौती दी गई है.
गौरतलब है कि बरोरा थाना कांड संख्या 307/2006 में विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर 72 माह की सजा मिलने के मामले में ढुलू महतो की विधायकी रद करने के लिए बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा ने 8 जनवरी को ही विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अलग से अर्जी लगा रखी है.
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