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शनिवार, 11 जनवरी 2025
भाजपाइयों ने वृद्ध आश्रम में मनाया बाबुलाल मरांडी का जन्मदिन

रेलवे के उप महाप्रबंधक से मुलाकात कर भाजपा नेता ने सौंपा गिरिडीह के यात्रियों के हित मे मांग पत्र

झामुमो पार्टी कार्यालय में मनाया गया दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 81वाँ जन्मदिन

फाइलेरिया उन्मूलन के मद्देनजर जिलास्तरीय स्वास्थ्य समन्वय समिति की हुई बैठक

झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र महतो पहुंचे गिरिडीह, किया समाहरणालय परिसर में पौधारोपण

विभिन्न स्कूलों के बच्चों के बीच बीडीओ ने किया साइकिल वितरण

अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ पर कबीर ज्ञान मंदिर में हुआ भव्य कार्यक्रम

सनकी पति ने टांगी से गला काटकर उतारा अपनी पत्नी को मौत के घाट

धनबाद की बेटी की बिहार के नवादा में समोसा खाने से हुई संदिग्ध मौत

चिता पर लेटी विवाहिता के शव को आग देने से डोम ने किया इंकार, शमशान घाट में मचा हड़कंप

मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने किया हंगामा
जमशेदपुर (Jamshedpur)। मंईयां सम्मान योजना का पैसा न मिलने से नाराज महिलाओं ने जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि योजना का लाभ पाने के लिए वे तीन महीने से प्रखंड और अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अब तक निराशा ही हाथ लगी है।
महिलाओं ने बताया कि सरकार ने लाखों महिलाओं के खातों में योजना की पांच किस्तें भेज दी हैं, लेकिन उनके खातों में अब तक एक भी किस्त नहीं आई। शुक्रवार को जब वे प्रखंड कार्यालय पहुंचीं, तो वहां कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। इससे नाराज होकर महिलाओं ने प्रखंड कार्यालय परिसर में नारेबाजी शुरू कर दी।
प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय वादा किया था कि हर पात्र महिला को योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन अब उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रखंड और अंचल कार्यालय के कर्मचारी फार्म में त्रुटि का बहाना बनाकर उन्हें टालते रहे हैं। महिलाओं ने मांग की कि यदि फार्म में कोई गलती है, तो इसकी सूचना देकर सुधार का मौका दिया जाए।
महिलाओं ने यह भी बताया कि वे उपायुक्त कार्यालय भी गई थीं, लेकिन वहां से उन्हें अंचल कार्यालय भेज दिया गया। इस भटकाव और लापरवाही से परेशान महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे आंदोलन करेंगी।
पीड़ित मानवता के उद्धारक संत थे लंगटा बाबा, समाधि पर्व पर बाबा की पालकी यात्रा आज
महिलाओं ने सरकार से मांग की है कि योजना का लाभ सभी पात्र महिलाओं को दिया जाए, अन्यथा झारखंड की किसी भी महिला को योजना का लाभ न मिले। उनका कहना है कि जब वोट लेने के लिए नेता घर-घर आ सकते हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जा सकता? अब वे इस मुद्दे को लेकर बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं।

घर पर नकदी रखने के इनकम टैक्स का क्या है नियम ? आइए जानें
न्यूज अपडेट झारखण्ड डेस्क (NUJ डेस्क)। टैक्स चोरी और कालेधन पर रोक लगाने के लिए आयकर विभाग के सख्त नियम हैं। बाबजूद इसके बढ़ते डिजिटल लेनदेन के बाद भी कई लोग अभी भी विभिन्न कारणों से नकदी का उपयोग करना और रखना पसंद करते हैं।
घर पर नकदी रखने के भी आयकर विभाग के नियम हैं। आइए जानते हैं :-
क्या आप घर पर नकदी रख सकते हैं?
आयकर नियम आपके द्वारा घर पर रखी जा सकने वाली नकदी की मात्रा पर एक सीमा निर्दिष्ट नहीं करते हैं। फिर भी:
आपको नकदी के स्रोत की व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए।
उचित दस्तावेज, जैसे आईटीआर घोषणा, को आपके द्वारा रखे गए धन का समर्थन करना चाहिए।
यदि नकद कानूनी रूप से अर्जित और घोषित किया गया है, तो राशि की परवाह किए बिना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आयकर विभाग कब कार्रवाई कर सकता है?
यदि आप जांच के दौरान अपने नकदी के स्रोत को सही नहीं ठहरा सकते हैं, तो इससे परेशानी हो सकती है:
अधिकारियों द्वारा जांच:
एजेंसियां नकदी की वैधता पर सवाल उठा सकती हैं।
आयकर विभाग आपकी कर घोषणाओं और भुगतानों की समीक्षा करेगा।
अघोषित नकदी के लिए दंड:
- यदि नकदी का खुलासा नहीं किया जाता है, तो राशि का 137% तक कर और दंड के रूप में वसूला जा सकता है।
नकद लेनदेन के लिए नियम :-
50,000 से अधिक की निकासी:
आपको एक बार में 50,000 से अधिक नकद निकासी के लिए अपना पैन कार्ड प्रदान करना होगा।
बड़ी निकासी पर टीडीएस:
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194N के तहत, अगर आप निकासी करते हैं तो TDS लागू होता है:
20 लाख से अधिक/वर्ष: गैर-ITR फाइलर्स के लिए 2% TDS (पिछले 3 वर्ष)।
1 करोड़ रुपये से अधिक/वर्ष: गैर-आईटीआर फाइलर्स के लिए 5% टीडीएस; आईटीआर फाइलर्स के लिए 2% टीडीएस.
आईटीआर फाइलर्स बिना टीडीएस के सालाना 1 करोड़ रुपये तक निकाल सकते हैं।
क्रेडिट/डेबिट कार्ड से नकद लेनदेन:
एक बार में 1 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन जांच का कारण बन सकता है।
2 लाख से अधिक का सामान खरीदना:
2 लाख रुपये से अधिक का नकद भुगतान तब तक प्रतिबंधित है जब तक कि पैन और आधार दोनों द्वारा समर्थित न हो।
आप घर पर कितनी नकदी रख सकते हैं, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन उचित दस्तावेज आवश्यक है।
बड़ी या असत्यापित नकद राशि से जांच, दंड और अतिरिक्त कर वसूली हो सकती है।
कानूनी और वित्तीय जटिलताओं से बचने के लिए नकद लेनदेन नियमों का पालन करें।
इन नियमों के बारे में सूचित रहने से आपको अपने नकदी को सुरक्षित और कानूनी रूप से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है।
