शनिवार, 26 अक्टूबर 2019

पोलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त ने की बैठक

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ डीसी ने की बैठक




दिया चुनाव से सम्बंधित आदर्श आचार संहिता की विस्तृत जानकारी


गिरिडीह-  आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने शनिवार को जिले सभी मान्यता प्राप्त व गेरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव व प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया।

समाहरणालय सभा कक्ष में पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुई इस बैठक में उपायुक्त श्री सिन्हा आसन्न विधानसभा चुनाव के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ गहन विचार विमर्श करेंगे तथा चुनाव के बावत कई दिशा निर्देश भी दिया।

      बैठक मे उपायुक्त द्वारा चुनाव के मद्दे नजर आदर्श आचार संहिता का पालन समेत कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा किया किया। जिसमे उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने में राजनीतिक दलों का सहयोग आवश्यक है।


आदर्श आचार संहिता की जानकारी

 उन्होंने चुनाव से सम्बंधित अधिसूचना जारी होने के बाद प्रोटोकॉल के तहत 24 घण्टे, 48 घण्टे और 72 घण्टे के भीतर राजनीतिक दलों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। जिसमे 24 घण्टे के भीतर सरकारी भवनों के दीवारों, मैदानों, में किसी भी प्रकार का पूर्व में किया गया दिवार लेखन, लगाये गए पोस्टर बेनर, होर्डिंग आदि को हटा देने को कहा।  वंही 48 घण्टे के भीतर सार्वजनिक सम्पत्तियों पर लगाये गए होर्डिंग, बैनर और पोस्टर को हटा लेने की बातें बतायी। जबकि निजी सम्पत्तियों पर अनधिकृत रूप से लगे प्रचार प्रसार सामग्री को हटा लेने को कहा। निर्धारित समय सीमा के बाद भी यदि उन स्थानों पर प्रचार सामग्री लगी दिखने पर उस राजनीतिक दल के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई होने की बात बताया।

MCMC कमेटी और पेड़ न्यूज़

मौके पर उपायुक्त में MCMC कमेटी और पेड़ न्यूज़ की भी चर्चा किया।  उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री में धार्मिक बातों, धार्मिक चित्रों आपत्ति जनक बातों आदि का प्रयोग नहीं किया जाय। उन्होंने पेड़ न्यूज़ पर प्रकाश डालते हुये कहा कि इस पर टीम की पैनी निगाह रहेगी। यदि पेड़ न्यूज़ पायी गयी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सम्बन्धित अखबार के खिलाफ प्रेस काउंसिल को भी लिखा जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय इलेक्टॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु कमेटी से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
     वंही उन्होंने सुविधा एप से सम्बंधित जानकारी से भी सबों को अवगत कराया। उन्होंने कार्यक्रम हेतु उन ग्राउंड की सूची जंहा हेलीकाप्टर को उतरना है उसकी पूर्व सूची देने को कहा।
मौके पर उन्होंने आवश्यक पहुलओं की भी वस्तृत जानकारी दिया।

सरकारी वाहनों का प्रयोग

   वंही उन्होंने कहा की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकारी वाहनों का प्रयोग, सरकारी राशि से विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया जाना है। उस दौरान विकास और निर्माण सम्बन्धी भी कोई काम नही करना है। यह सब आदर्श आचार संहिता के दायरे में आता है।

प्रचार सामग्री की अनुमति लेना अनिर्वाय होगा

  उपयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रचार हेतु छपने वाले सामग्री मसलन पोस्टर, पम्पलेट, हैंडबिल, होर्डिंग्स आदि के प्रारूप की अनुमति लेकर ही उसे छपवाना है। साथ सभी प्रचार सामग्री पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम और पता अनिवार्य रूप से छपा हो तथा उसकी मात्रा भी उस पर अंकित रहे।

लाउडस्पीकर का प्रयोग

  आचार संहिता लागु होने के बाद रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसके प्रयोग के लिये अनुमण्डल पदाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

पार्टी के झंडा का प्रयोग व साइज

  जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने राजनीतिक झण्डों के प्रयोग के बावत भी विस्तृत जानकारी से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया।  कहा कि सभी प्रकार के वाहनों पर 1फिट/6 इंच का झंडा ही प्रयोग किया जा सकेगा। वाहनों पर सिर्फ एक ही झंडा लगाया जाना है। रोड शो के दौरान 6फिट X 4 फिट का मात्र एक बैनर लगाया जा सकेगा। पार्टी के कार्यकता अपने घरों में तथा पार्टी कार्यालय में अधिकतम तीन झंडा का ही प्रयोग किया जा सकता है।

बूथ लेवल एजेन्ट की बहाली

 उपायुक्त ने सभी पार्टी के प्रतिनिधियो को बुथ लेवल एजेंट की बहाली मतदान के पूर्व कर लेने की बातें कही। ताकि मॉक पोल के समय किसी प्रकार का व्यवधान उतपन्न न हो।


बैठक में थे शामिल

 बैठक में उपविकास आयुक्त मुकुन्द दास, अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचन निबन्धक पदाधिकारी गिरिडीह राजेश प्रजापति, उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार के अलावे झामुमो जिलेध्यक्ष संजय सिंह, झाविमो जिलाध्यक्ष महेश राम, भाजपा के जिलाउपाध्यक्ष देवराज, लोजपा के राजकुमार राज, राजद के इनाम आलम, एवं झामुमो जिलाउपाध्यक्ष अजित कुमार पप्पू के अलावे जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित थे।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें