चुनाव आयोग ने किया विडियो काॅफ्रेसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारी की समीक्षा
अभ्यर्थियों के विज्ञापनों का प्री-सर्टिफिकेशन जरूरी
पेड न्यूज पर कार्रवाई की जानकारी
इस संबंध में बताया गया कि बल्क एसएमएस और बल्क कॉलिंग का प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा। इन बल्क एसएमएस व बल्क कॉलिंग को प्रसारित करने वाले सर्विस प्रोवाइडर द्वारा इनपर होने वाले व्यय की जानकारी भी देनी होगी। समीक्षा के क्रम में इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर किए जाने वाले आपत्तिजनक प्रचार-प्रसार के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई को लेकर भी जानकारी दी गई। निर्वाचन व्यय के संबंध में बताया गया कि प्रत्येक प्रकाशक- मुद्रक को सूचित किया जा सकता है कि उनके यहां चुनाव प्रचार- प्रसार से संबंधित छपने वाले सामग्रियों की तीन प्रतिया एमसीएमसी कोषांग को उपलब्ध कराई जाए। प्रमंडल स्तर पर निर्वाचन तैयारियों की होगी समीक्षा
रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके संपन्न कराने को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपानंद झा सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी शामिल हुए। इस बाबत चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय और मीडिया के रोल को लेकर निर्वाचन आयोग ने कई निर्देश दिए। आयोग ने प्रदेश की सभी चुनावी मशीनरी को निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन व्यय पर प्रभावी निगरानी व सतर्कता बरती जाए।निर्देश दिया गया है कि आयोग के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि चुनाव के दौरान मीडिया का काफी अहम रोल होता है। मीडिया की भूमिका के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान विस्तार से बताया गया। ज्ञात हो कि जिला स्तर पर एमसीएमसी गठित कर ली गई है। इसके माध्यम से मीडिया से संबंधित तीन महत्पूर्ण मामलों का निष्पादन किया जाना है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापनों से जुड़े मामले, पेड न्यूज से संबंधित मामले और मीडिया द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन से संबंधित मामलें का निष्पादन शामिल है।
अभ्यर्थियों के विज्ञापनों का प्री-सर्टिफिकेशन जरूरी
चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अभ्यर्थियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले विज्ञापनों का जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी कमिटी से प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। राजनीतिक दलों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर विज्ञापन के प्रकाशन- प्रसारण हेतु राज्यस्तर पर गठित एमसीएमसी से प्री सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। इसी प्रकार प्रिंट मीडिया में मतदान और मतदान के एक दिन पूर्व किए जाने वाले प्रचार सामग्री का प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा। ये ध्यान देना आवश्यक है कि अन्य दिनों में भी इस तरह का कोई भी प्रचार नहीं किया जाना है, जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है।
पेड न्यूज पर कार्रवाई की जानकारी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज के बारे विस्तार से बताया गया। कहा गया कि पेड न्यूज से मतदाता प्रभावित और दिग्भ्रमित होते हैं। ऐसे में पेड न्यूज के संबंध में भी की जानेवाली कार्रवाई से अवगत कराया गया। पेड न्यूज पर आयोग की विशेष नजर है और प्रत्येक शुक्रवार को पेड न्यूज से संबंधित प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाना है। निर्वाचन में अब बल्क एसएमएस और बल्क कॉलिंग आज प्रचार- प्रसार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।बल्क काॅल के खर्च की देनी होगी जानकारी
इस संबंध में बताया गया कि बल्क एसएमएस और बल्क कॉलिंग का प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा। इन बल्क एसएमएस व बल्क कॉलिंग को प्रसारित करने वाले सर्विस प्रोवाइडर द्वारा इनपर होने वाले व्यय की जानकारी भी देनी होगी। समीक्षा के क्रम में इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर किए जाने वाले आपत्तिजनक प्रचार-प्रसार के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई को लेकर भी जानकारी दी गई। निर्वाचन व्यय के संबंध में बताया गया कि प्रत्येक प्रकाशक- मुद्रक को सूचित किया जा सकता है कि उनके यहां चुनाव प्रचार- प्रसार से संबंधित छपने वाले सामग्रियों की तीन प्रतिया एमसीएमसी कोषांग को उपलब्ध कराई जाए। प्रमंडल स्तर पर निर्वाचन तैयारियों की होगी समीक्षा
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